यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट, सरकारी कर्मचारियों को फायदा

Unified Pension Scheme Extension वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय उन मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्तों के जीवनसाथी के हित में लिया गया है, जिन्हें योजना का लाभ लेने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। पहले यह समयसीमा 30 जून 2025 थी। लेकिन विभिन्न हितधारकों के अनुरोधों पर सरकार ने इसे तीन महीने आगे बढ़ा दिया है।

UPS क्या है?

UPS यानी यूनिफाइड पेंशन योजना, केंद्र सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई एक नई पेंशन योजना है। इसका संचालन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाएगा, जिसने 19 मार्च 2025 को इसके नियम अधिसूचित किए। UPS में सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है, जो इसे मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अलग बनाता है।

UPS के प्रमुख लाभ:

  • 50% सुनिश्चित पेंशन: जिन्होंने 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा की है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% बतौर मासिक पेंशन मिलेगा।
  • 10 साल की न्यूनतम सेवा: जिनकी सेवा 10 साल से अधिक है, उन्हें आनुपातिक पेंशन मिलेगी, जिसकी न्यूनतम राशि ₹10,000 प्रति माह होगी।
  • पारिवारिक पेंशन: मृत्यु की स्थिति में परिवार को मूल वेतन का 60% बतौर पेंशन दिया जाएगा।
  • मुद्रास्फीति आधारित वृद्धि: निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता लागू रहेगा।
  • ग्रेच्युटी का लाभ: सेवानिवृत्ति पर पुरानी स्कीम के अनुसार ग्रेच्युटी दी जाएगी, जिसकी गणना वेतन और डीए के आधार पर की जाएगी।
  • 6% तत्काल पारिवारिक पेंशन: ओपीएस जैसी सुविधा, जहां कर्मचारी के निधन पर पेंशन का 6% तुरंत परिवार को मिलेगा।

UPS की पृष्ठभूमि:

अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति ने UPS की सिफारिश की थी। इसके बाद अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है जो NPS से असंतुष्ट थे और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुविधाएं चाहते थे।

Unified Pension Scheme Extension ध्यान देने योग्य बातें:

  • पात्रता रखने वाले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और मृतक कर्मियों के आश्रितों को 30 सितंबर 2025 तक विकल्प देना होगा।
  • विकल्प देने के बाद UPS के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभों का लाभ उन्हें मिलेगा।
  • यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इच्छुक कर्मचारी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

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